डेफेमेशन केस दायर किया गया मेधा सोमैया द्वारा, जो पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया की पत्नी हैं। उन्होंने दावा किया कि राउत ने उनके खिलाफ ₹100 करोड़ के ‘बेतुके आरोप’ लगाए। राउत को 15 दिन की सजा सुनाई गई है और उन पर ₹25,000 का जुर्माना लगाया गया है।
मुंबई की एक अदालत ने राज्यसभा सांसद और शिव सेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मेधा सोमैया द्वारा दायर किए गए एक मानहानि मामले में 15 दिन की सजा सुनाई। मेधा सोमैया, जो मुंबई के रुया कॉलेज में ऑर्गेनिक कैमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं, ने अपनी शिकायत में कहा कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ बेतुके और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए।