उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर SEBI ने रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़े एक कॉरपोरेट लोन मामले में 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, कंपनी के चीफ रिस्क ऑफिसर कृष्णन गोपालकृष्णन पर भी जुर्माना लगाया गया है। दोनों को 45 दिनों के भीतर यह राशि चुकानी होगी। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, यह जुर्माना जनरल कॉरपोरेट लोन (GPCL) को मंजूरी देते समय आवश्यक सावधानी नहीं बरतने के कारण लगाया गया है। SEBI की जांच में यह पाया गया कि अनमोल अंबानी ने कंपनी के बोर्ड के निर्देशों के बावजूद एक कॉरपोरेट लोन को मंजूरी दी थी। 14 फरवरी 2019 को अनमोल ने एक्यूरा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया था। अनमोल अंबानी रिलायंस होम फाइनेंस के गैर-कार्यकारी निदेशक रहे हैं।